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10 Rupees Coin: 10 रुपये का सिक्का लेने में दुकानदार कर रहे मनमानी, यहां करें शिकायत, होगी कड़ी सजा

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10 Rupees Coin: 10 रुपये का सिक्का लेने में दुकानदार कर रहे मनमानी, यहां करें शिकायत, होगी कड़ी सजा

10 Rupees Coin: देश भर के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये के सिक्के लेने से मना कर देते हैं. ये 10 रुपये के सिक्के चलन में हैं, इसलिए इन्हें लेने से मना करने पर सख्त सजा का प्रावधान है.

10 Rupees Coin: देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से कतराते हैं. लोग इन सिक्कों को लेकर अलग-अलग तर्क देते हैं. हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. भाग्यनगर के ज़्यादातर मॉल 10 रुपये का सिक्का नहीं लेते हैं. हाल ही में निलोफर कैफे ने भी 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर दिया. दुकानदारों का कहना है कि हमसे कोई भी 10 रुपये का सिक्का नहीं ले रहा है. हालांकि, 10 रुपये का सिक्का चलन में है और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है. ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि करेंसी लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए आपको बताते हैं कि 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करने पर दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है.

10 Rupees Coin: 10 रुपये का सिक्का लेने से क्यों मना करते हैं?

देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। सिक्के न लेने के पीछे वजह यह होती है कि 10 रुपये का सिक्का नकली है या यह सिक्का अब चलन में नहीं है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। अगर कोई आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है तो आप ऐसे लोगों की शिकायत करें। उन्हें इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है।

ऐसा करने पर आपको कड़ी सजा मिलेगी

10 Rupees Coin: भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E के तहत नोट या सिक्के की जाली छपाई, नकली नोट या सिक्के का चलन, असली सिक्के लेने से मना करना अपराध है। इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों लगाने का प्रावधान है। अगर कोई आपसे सिक्का लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ जरूरी सबूतों के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। 10 Rupees Coin

10 Rupees Coin: सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति (अगर सिक्का चलन में है) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में रिजर्व बैंक से भी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद दुकानदार या सिक्के लेने से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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