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Gold Import Limit: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप, जानिए क्या हैं नियम

Gold Import Limit

Gold Import Limit: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप, जानिए क्या हैं नियम

Gold Import Limit: दुनिया के कई देशों में भारत के मुकाबले सोना सस्ता मिलता है. ऐसे में कई लोग विदेश से सोना लाने की योजना बनाते हैं. अब विदेश से सोना लाने की एक सीमा तय कर दी गई है. अगर आप सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. इस लेख में आइए जानते हैं कि विदेश से सोना लाने पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगती है.

Gold Import Limit: भारत में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहा है. ऐसे में हम विदेश में सोने की कीमतों पर नजर रखते हैं. कई बार आपने यह भी सुना होगा कि दुबई में सोना सस्ता है. ऐसे में यह सवाल जायज है कि हम विदेश से कितना सोना ला सकते हैं? आज हम इस लेख में इसका जवाब देंगे.

Gold Import Limit: विदेश से कितना सोना लाया जा सकता है

आपको बता दें कि भारत में सोना लाने की एक सीमा होती है. अगर सीमा से ज्यादा सोना लाया जाता है तो शुल्क देना पड़ता है. नियमों के मुताबिक कोई भी भारतीय व्यक्ति एक साल में 20 ग्राम के आभूषण ला सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये होती है. वहीं, अगर कोई बच्चा एक साल से ज्यादा विदेश में रहता है तो उसे गोल्ड लिमिट में अतिरिक्त लिमिट मिलती है। Gold Import Limit

Gold Import Limit: कितना देना होता है कस्टम ड्यूटी

आपको बता दें कि ड्यूटी फ्री अलाउंस सिर्फ गोल्ड ज्वैलरी पर लागू होता है। अगर कोई भारतीय यात्री विदेश से गोल्ड बार, सिक्के और दूसरे ज्वैलरी लाता है तो उसकी कीमत के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगती है। सोने के वजन के हिसाब से कितनी ड्यूटी लगेगी-

अगर कोई यात्री 20 ग्राम से ज्यादा वजन और 50,000 रुपये से कम कीमत का गोल्ड ज्वैलरी लाता है तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती।

Gold Import Limit: इन बातों का रखें ध्यान

Gold Import Limit: विदेश से सोना लाने से पहले आपके पास जरूरी दस्तावेज यानी खरीद की रसीद होनी चाहिए। सोना लाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप सोना तय कीमत और लिंग सीमा के अंदर ही लाएं।

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