Train Ticket Rules: ट्रेन छूटने से न सिर्फ समय की बर्बादी होती है बल्कि कई बार इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम।
Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि रेलवे यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई नियम बनाता है। ट्रेन छूट जाना यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। ट्रेन छूट जाने पर सबसे पहला सवाल मन में टिकट रिफंड को लेकर आता है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या आप इस टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। जानिए क्या कहते हैं रेलवे के नियम।
Train Ticket Rules: क्या आप दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं?
Train Ticket Rules: भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री के पास जनरल कोच का टिकट है तो वह दूसरी ट्रेन से सफर कर सकता है। इस स्थिति में ट्रेन की कैटेगरी जैसे वंदे भारत, सुपरफास्ट, राजधानी एक्सप्रेस आदि भी मायने रखती है। हालांकि अगर यात्री के पास रिजर्व टिकट है तो ऐसी स्थिति में उसी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में गलती से भी उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा न करें क्योंकि पकड़े जाने पर आप पर जुर्माना लग सकता है।
Train Ticket Rules: कैसे करें रिफंड के लिए आवेदन?
Train Ticket Rules: ट्रेन छूट जाने पर आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC ऐप में लॉग इन करें और TDR फाइल करें। आपको ट्रेन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फाइल TDR ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने फाइल TDR का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद टिकट दिखाई देगा, जिस पर आप TDR फाइल कर सकते हैं। अपना टिकट चुनें और फाइल TDR पर क्लिक करें। TDR का कारण चुनने के बाद TDR फाइल हो जाएगा। आपको 60 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा।
टिकट कैंसिलेशन पर कैसे पाएं रिफंड
Train Ticket Rules: रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आप कन्फर्म ट्रेन टिकट को निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो कुल राशि का 25% तक कट जाएगा। अगर आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो टिकट की आधी राशि यानी 50% काट ली जाएगी। वेटलिस्ट और आरएसी टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले रद्द करना होगा, अन्यथा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। Indian Railways