Driving License: मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (फॉर्म 5बी) या अन्य ड्राइविंग स्कूलों (फॉर्म 5) से कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने से शिक्षार्थी को ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट नहीं मिलती है।
Driving License: सरकार ने अब एक मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने कहा है कि बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) और ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 जून से मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा।
Driving License: कोई बदलाव नहीं
सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, “मीडिया के कुछ वर्गों में प्रसारित की जा रही खबरों के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 31बी से 31जे, जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) के संबंध में प्रावधान निर्धारित करते हैं, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 से जीएसआर 394 (ई) दिनांक 07.06.2021 में डाले गए थे, 01.07.2021 से लागू हैं और 01.06.2024 से कोई बदलाव नहीं किया गया है।”
Driving License: सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार
इसका मतलब है कि उक्त नियम 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी हैं और 1 जून, 2024 से अपरिवर्तित रहेंगे। विशेष रूप से, विचाराधीन नियम चालक प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के मानकों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं, जिसका उद्देश्य सड़कों पर चालक शिक्षा और सुरक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
ड्राइविंग टेस्ट से छूट नहीं
Driving License: इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (Form 5B) या अन्य ड्राइविंग स्कूलों (Form 5) से कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने से शिक्षार्थी को ड्राइविंग टेस्ट देने से छूट नहीं मिलती है।
संशोधन
Driving License: मंत्रालय ने दोहराया कि मोटर वाहन (MV) अधिनियम, 1988 की धारा 12 मोटर वाहनों के ड्राइविंग में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान करती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों या प्रतिष्ठानों के लिए उपधारा (5) और (6) को सम्मिलित करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत इसमें संशोधन किया गया था।
Licensing authority
Driving License: CMVR, 1989 के नियम 14 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ Form 5 या फॉर्म 5बी, जो भी लागू हो, होना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास रहेगा।