अधिकारियों ने कहा कि AAP MLA Amanatullah Khan से उनकी अध्यक्षता में Delhi Waqf board में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। वह सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली स्थित ED कार्यालय पहुंचे और 13 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद आधी रात के बाद वहां से निकले। सूत्रों ने कहा कि उन्हें अगले सप्ताह एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
AAP MLA Amanatullah Khan arrested by Delhi ED
Amanatullah Khan ने निकलते समय संवाददाताओं से कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ईडी के समक्ष पेश हुए और एजेंसी ने उनका बयान दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उनसे इस जांच के संबंध में एजेंसी को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। Amanatullah Khan ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की खबरें ‘अफवाहें’ हैं। आप सांसद संजय सिंह, आतिशी और पार्टी के अन्य नेता गुरुवार शाम खान के घर गए और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनके साथ एकजुटता व्यक्त की।
आतिशी ने Amanatullah Khan के घर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें अपने विधायक की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला फर्जी है. उन्होंने कहा था, ”हमें खबर मिल रही है कि आप विधायक Amanatullah Khan जी को गिरफ्तार कर लिया गया है.” ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक की गवाही तब हुई जब पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।
ED कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, Amanatullah Khan ने दावा किया था कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया था और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के अनुसार सब कुछ किया था। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है।
ED, जिसने उनके परिसरों पर छापेमारी की थी, ने दावा किया है कि Amanatullah Khan ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से “अपराध की भारी कमाई” नकद में अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की “अवैध भर्ती” हुई और खान की अध्यक्षता (2018-2022) के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर “अवैध व्यक्तिगत लाभ” कमाया गया।
News Source: PTI
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