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Indian Railway Rules: अब यात्रा के दौरान ट्रेन में नहीं ले जा सकेंगे ये सामान, वरना लगेगा जुर्माना

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखे भी ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में आते हैं।

Indian Railway Rules: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में पटाखे और फुलझड़ियाँ जैसी ज्वलनशील वस्तुएँ ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। इन नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में किसी भी तरह के पटाखे नहीं ले जा सकते हैं। अगर कोई यात्री प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके तहत 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल तक की सजा या दोनों हो सकते हैं। Railway Luggage Rules

Indian Railway Rules: तो अगर आप जहां रह रहे हैं, वहां पटाखे और फुलझड़ियाँ सस्ते में मिल रही हैं और आप भी दिवाली पर उन्हें घर ले जाने का इरादा रखते हैं, तो अपना प्लान छोड़ दें। अगर आप ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़े गए, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। भारतीय रेलवे भी हर बार यात्रियों से बार-बार अपील करता है कि वे पटाखे लेकर यात्रा न करें।

Indian Railway Rules: 3 साल की सजा हो सकती है

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी वस्तु लेकर जाता है, तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों हो सकते हैं। चूंकि पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ट्रेन में इनके साथ पकड़े जाने पर आपको सजा हो सकती है।

Indian Railway Rules: रेलवे ने ट्रेन में ऐसी कई चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन को गंदा करने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा होता है।

Indian Railway Rules: ये वस्तुएं प्रतिबंधित हैं

Indian Railway Rules: स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह के ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़े या गीली खाल, पैकेज में लाए गए तेल या ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं और वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ट्रेन यात्रा के दौरान प्रतिबंधित हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए।

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