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Aadhaar Card Surrender: किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड कैसे सरेंडर करें, यहां देखें प्रक्रिया

Aadhaar Card Surrender: अगर आधार कार्ड किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए आधार की सुरक्षा के बारे में सोचना बेहद जरूरी है. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या किया जाता है?

Aadhaar Card Surrender: आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। अगर आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके कई काम अटक सकते हैं. आधार कार्ड में आपका नाम, पता और फोन नंबर से लेकर फिंगरप्रिंट तक की जानकारी होती है।

Aadhaar Card Surrender: ऐसे में अगर यह किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आधार की सुरक्षा के बारे में सोचना बेहद जरूरी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड का क्या किया जाता है? क्या आधार का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे सरेंडर या निष्क्रिय करने का कोई प्रावधान है? यहां जानें-

Aadhaar Card Surrender: अब, यहां आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न – किसी की मौत के बाद आधार कार्ड को कैसे सरेंडर किया जाए? इसके लिए क्या प्रक्रिया है? यह लेख आपको इस सवाल के उत्तर देने के लिए है, साथ ही यह भी बताएगा कि इस प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए।

Aadhaar Card Surrender क्यों जरुरी है?

जब किसी की मौत हो जाती है, तो उनका आधार कार्ड सरेंडर करना महत्वपूर्ण होता है। यह उनके नाम का आधार कार्ड निष्क्रिय करने का काम करता है, जिससे कि उनके नाम से किसी भी धारावाहिक कार्य को रोका जा सके। इससे उनकी पहचान को भी स्पष्टता मिलती है और किसी भी प्रकार के फर्जी या अनुचित उपयोग को रोका जा सकता है।

आधार कार्ड सरेंडर कैसे किया जाए?

  • आधार कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको कुछ सरल कदम उठाने होंगे।
  • सबसे पहले, आपको निकटतम आधार केंद्र में जाना होगा। वहां आपको आधार कार्ड सरेंडर के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म में आवश्यक जानकारी देने के बाद, आपको वहां के अधिकारियों को सम्पर्क करके आधार कार्ड और मृत व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ में जमा करनी होगी।
  • अधिकारियों द्वारा आपकी जांच के बाद, आपके आधार कार्ड को सरेंडर कर दिया जाएगा और नाम की आधार कार्ड की नकल उन्हें सौंप दी जाएगी।

आधार कार्ड को कैसे लॉक करें

  • इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद माई आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
  • माई आधार में आधार सर्विसेज पर जाएं, वहां आपको ‘लॉक/अनलॉक बायोमेट्रिक्स’ का विकल्प दिखाई देगा।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. इसमें लॉगइन करने के लिए आपको 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें।
  • इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प दिखाई देगा। आप अपनी इच्छानुसार लॉक या अनलॉक विकल्प चुन सकते हैं।
  • वोटर आईडी, पैन और पासपोर्ट का क्या होगा?

Aadhaar Card Surrender करने की अन्य प्रक्रिया

  • किसी की मौत के बाद उनके Aadhaar Card Surrender करने के अलावा, आपको कुछ अन्य प्रक्रियाएँ भी पूरी करनी हो सकती हैं।
  • बैंक और वित्तीय संस्थाओं को सूचित करना। जब किसी की मौत हो जाती है, तो उनके खातों को निष्क्रिय करने के लिए आधार कार्ड की नकल की आवश्यकता होती है।
  • लोन या इन्श्योरेंस कंपनियों को सूचित करना। यदि मृत व्यक्ति के पास किसी लोन या इन्श्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको उनके मृत्यु के बारे में उनकी वेबसाइट या कस्टमर सेवा के माध्यम से सूचित करना चाहिए।

Aadhaar Card Surrender: निष्क्रियता सर्टिफिकेट प्राप्त करें किसी की मौत के बाद, उनके परिजनों को निष्क्रियता सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। यह सर्टिफिकेट व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण होता है और आपको इसका उपयोग करके अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद मिलती है।

क्या आधार बंद हो सकता है?

Aadhaar Card Surrender: आधार कार्ड को सरेंडर करने या रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को लॉक किया जा सकता है. लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपके आधार डेटा तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को अनलॉक करना होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि परिवार के सदस्यों को मृतक के आधार कार्ड को इतना सुरक्षित रखना चाहिए कि कार्ड किसी और के हाथ न लगे और इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

Aadhaar Card Surrender: आधार कार्ड की तरह इसमें किसी की मृत्यु के बाद उसका पासपोर्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। समय सीमा समाप्त होने के बाद इसकी वैधता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वहीं, किसी की मृत्यु के बाद आप उसका वोटर आईडी कार्ड रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद यह कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वोटर आईडी रद्द करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। पैन कार्ड सरेंडर करने का प्रावधान है. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को आयकर विभाग से संपर्क करना होगा।

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