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EPFO Rules: पीएफ खाताधारक की मृत्यु पर आसानी से मिलेगा Death claim, जानें कैसे?

EPFO Rules: ईपीएफओ नियम में बदलाव- Aadhaar से जुड़े नियमों की वजह से ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को पैसे देने में देरी हो रही थी. अब ईपीएफओ ने मृत्यु दावों के त्वरित निपटान के लिए नियमों में बदलाव किया है।

EPFO Rules: Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ने पीएफ खाताधारक के मृत्यु दावे के नियमों को सरल बना दिया है। नियमों में बदलाव से अब पीएफ खाताधारक के नॉमिनी को आसानी से पैसा मिल जाएगा. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है.

EPFO Rules: अब नए नियम के मुताबिक, अगर किसी पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और उसका पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है या आधार कार्ड में दी गई जानकारी पीएफ खाते के साथ दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है, तो भी उस खाताधारक को रकम मिल जाएगी. नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। EPFO Rules

EPFO Rules: नॉमिनी को पैसा मिलने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए EPFO ने डेथ क्लेम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नियमों में बदलाव से पहले आधार विवरण में कोई गलती होने या तकनीकी समस्या के कारण आधार नंबर निष्क्रिय हो जाने पर मृत्यु दावा लेने में कठिनाई होती थी। मृत सदस्य के आधार विवरण का मिलान करने में अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे क्लेम मिलने में काफी समय लग जाता था और नॉमिनी को काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी.

EPFO Rules: Physical Verification के बाद पैसा दिया जाएगा

EPFO Rules: ईपीएफओ ने कहा कि किसी की मृत्यु के बाद आधार में दी गई जानकारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब नॉमिनी को भौतिक सत्यापन के बाद पैसे का भुगतान किया जाएगा. पैसे के हकदार नामांकित व्यक्ति या परिवार के सदस्य की प्रामाणिकता की पूरी जांच की जाएगी। किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए EPFO की ओर से खास ख्याल रखा गया है. हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी.

EPFO Rules: क्षेत्रीय अधिकारी की मुहर के बाद नॉमिनी को पीएफ राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. पीएफ खाताधारक के आधार पर दी गई जानकारी गलत होने पर यह नियम लागू होगा। अगर EPFO UAN में सदस्य की जानकारी गलत है तो पैसे के भुगतान के लिए दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी.

अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी को पैसा मिलेगा

EPFO Rules: अगर पीएफ खाताधारक ने दी गई जानकारी में नॉमिनी का नाम नहीं बताया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीएफ का पैसा मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। वारिस को अन्य दस्तावेजों के साथ अपना आधार कार्ड भी देना होगा।

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