Indian Railways Rules: नियमों के मुताबिक, यात्री मिडिल बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुला रख सकते हैं। दरअसल, इसे ज्यादा देर तक खुला रखने से लोअर बर्थ पर बैठे यात्रियों को परेशानी होती है।
Railway Sleeping Timing: अगर आप भी लंबी दूरी के लिए ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे समय-समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। हाल ही में रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों के सोने के समय में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक, ट्रेन में यात्रियों के सोने का समय पहले के मुकाबले कम हो गया है। पहले यात्री अपनी यात्रा के दौरान 9 घंटे सो सकते थे। लेकिन अब यह समय घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक, अब आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सो सकेंगे। पहले यह समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था।
Indian Railways Rules: 10 से 6 बजे का समय सोने के लिए सही
Indian Railways Rules: यह नियम उन ट्रेनों में लागू किया गया है, जिनमें सोने की व्यवस्था है। रेलवे ने यह बदलाव इसलिए किया है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री आराम से यात्रा कर सकें। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय सोने के लिए अच्छा माना जाता है। इस नियम के लागू होने से पहले यात्रियों की शिकायत रहती थी कि बीच वाली बर्थ पर बैठे यात्री रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे निचली सीट पर बैठने में दिक्कत होती है। कई बार इसे लेकर यात्रियों में विवाद भी होता है।
Indian Railways Rules: नया नियम यात्रियों को परेशानी से बचाएगा
Indian Railways Rules: अब जब सोने का समय तय हो गया है तो यात्रियों को हर हाल में सुबह 6 बजे उठना जरूरी होगा। इस नियम के मुताबिक यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही बीच वाली बर्थ को खुला रख सकते हैं। दरअसल, अगर यह ज्यादा समय तक खुला रहता है तो निचली बर्थ पर बैठे यात्रियों को परेशानी होती है। इससे पहले या बाद में आप यात्री को सीट खोलकर सोने से रोक सकते हैं। Indian Railways Rules
Indian Railways Rules: सुबह 6 बजे आपको बीच वाली सीट को नीचे करना जरूरी है। साथ ही आपको नीचे वाली सीट पर शिफ्ट होना होगा। ऐसा न करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नए नियम के अनुसार, निचली बर्थ पर यात्रा करने वाले आरक्षित टिकट वाले यात्री रात 10 बजे से पहले या सुबह 6 बजे के बाद अपनी सीट पर सोने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो रेलवे के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।