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Indian Railways Rules: जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने जारी किए नए नियम, एक गलती पर लग सकता है भारी जुर्माना

Indian Railways Rules: अगर आप जनरल टिकट लेकर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियमों पर खास ध्यान देने की जरूरत है. एक छोटी सी गलती भारी जुर्माने का कारण बन सकती है. इन टिकटों की वैधता कुछ घंटों तक ही होती है. ऐसे में आपको टिकट खरीदने के तुरंत बाद ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए. अगर ज्यादा देरी होती है तो इन टिकटों की वैधता खत्म हो जाती है.

Indian Railways Rules: आज लोग लंबी यात्राओं के लिए भारतीय रेलवे को पहली प्राथमिकता देते हैं. यात्रियों के लिए ट्रेन में यात्रा करने के लिए कई श्रेणियां प्रदान की गई हैं. इनमें जनरल, स्लीपर, एसी जैसी श्रेणियां शामिल हैं. इसी तरह ट्रेन में कुछ जनरल कोच भी लगाए जाते हैं. इन कोच में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है. ऐसे में अगर आप जनरल टिकट के जरिए यात्रा कर रहे हैं तो इसके नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. गलती होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपको बता दें कि जनरल टिकटों की भी वैधता होती है. इसके तहत इन टिकटों के जरिए यात्रा की जाती है.

रेलवे ने अनारक्षित टिकटों पर दिनभर यात्रा करने के झांसे को रोकने के लिए यात्रा शुरू करने की समय सीमा तय की है. इससे पहले बिना समय की पाबंदी वाले नियम की वजह से टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था। इससे रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इसे रोकने के लिए रेलवे ने 2016 में जनरल टिकटों के लिए समय सीमा तय की है।

Indian Railways Rules: जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करें

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आपको 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़ना जरूरी है। वहीं अगर यात्रा 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा की है तो जनरल टिकट 3 दिन पहले खरीदा जा सकता है। अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए टिकट खरीदता है तो उसे जिस स्टेशन पर जाना है, वहां से निकलने वाली पहली ट्रेन से पहले या टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होगी। ऐसे में अगर आपका टिकट 199 किलोमीटर की दूरी का है तो आपको 3 घंटे बाद ही यात्रा करनी होगी। Indian Railways

आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है

Indian Railways Rules:अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे बिना टिकट यात्रा माना जाता है और जुर्माना लगाया जाता है. वहीं अगर आप 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू नहीं करते हैं तो आप न तो टिकट कैंसिल कर सकते हैं और न ही किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. कुछ लोग जनरल टिकट पर यात्रा पूरी करते ही अपना टिकट लेकर किसी और को बेच देते थे. जिससे वे दिनभर जनरल टिकट पर यात्रा करते थे. इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है.

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