New RTO Rules For Minor Driving: आरटीओ नए नियम जारी करने जा रहा है। नाबालिग द्वारा कार चलाने पर पिता को कितना चालान भरना पड़ सकता है और कितने साल की जेल हो सकती है? हमें बताइए।
New RTO Rules For Minor Driving: इन दिनों पुणे का एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 19 मई की रात 2 से 2:30 बजे के बीच पुणे में एक नाबालिग ने अपनी लग्जरी कार पोर्शे से दो आईटी इंजीनियरों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने थी.
इसके चलते पुलिस ने इस एक्सीडेंट मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल मामले की कार्रवाई और जांच जारी है. सरकार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा 1 जून से नए नियम जारी किए जाने हैं। आइए जानते हैं। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पिता को कितना चालान भरना होगा और कितने साल की जेल हो सकती है?
New RTO Rules: चालान 25 हजार रुपये तक का है
1 जून 2024 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ वाहनों के लिए नए नियम जारी करने जा रहा है। इन नए नियमों में आरटीओ द्वारा ड्राइविंग पर चालान की राशि भी बढ़ा दी गई है। नए नियमों के मुताबिक अब अगर कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की कार चलाते हुए पकड़ा जाता है. तो नाबालिग के पिता या उसके अभिभावक पर 25,000 रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है.
New RTO Rules: 3 साल तक हो सकता है
आरटीओ द्वारा बनाए गए नए ड्राइविंग नियमों के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर उसके पिता के खिलाफ 25,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. ऐसे में अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है. तो पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है. जैसा कि पुणे में पोर्शे दुर्घटना मामले में हुआ था. जहां पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया है. New RTO Rules
क्या है पुणे दुर्घटना मामला?
19 मई 2024 की देर रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग शराब के नशे में पॉर्श कार चला रहा था. नाबालिग ने सड़क पर बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों को अपनी कार से टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि इसमें दोनों आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई.
पुणे पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है.