सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है।
UP Board Of Madarsa Education Act: उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज UP Board Of Madarsa Education Act 2004 को रद्द करने वाले Allahabad High Court order पर रोक लगा दी। इससे राज्य में लगभग 16,000 मदरसों को 2004 के कानून के तहत काम करना जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
UP Board Of Madarsa Education Act:
भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं था और यूपी और केंद्र सरकार और मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए 2004 के कानून को “असंवैधानिक” घोषित किया था और सरकार को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मदरसा छात्रों को समायोजित करने का निर्देश दिया था।
Supreme Court ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य प्रकृति में नियामक हैं और बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
“उच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करते हुए छात्रों के स्थानांतरण का निर्देश दिया। इससे 17 लाख छात्र प्रभावित होंगे। हमारा मानना है कि छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं था।” मुख्य न्यायाधीश.
उन्होंने कहा, अगर जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसे गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषाओं जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इसका समाधान मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को निरस्त करना नहीं होगा।
केंद्र और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया, केंद्र ने कहा कि धर्म और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के संदिग्ध उलझाव पर बहस होनी चाहिए।
मदरसों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील Abhishek Manu Singhvi ने कहा कि धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय के आदेश से 10,000 मदरसा शिक्षकों और 17 लाख छात्रों को अधर में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि उसने शिक्षकों और छात्रों के लिए व्यवस्था की है।
Mr Singhvi ने तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, यह सार्वभौमिक प्रकृति की नहीं है और व्यापक आधार वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के लिए मदरसों को अलग करना भेदभावपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रॉय बनाम भारत संघ, 2002 के फैसले में ऐसा कहा था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की।
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